चमोली में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण रहेंगे पूर्ववत* सभी आपत्तियों को बताया तथ्यहीन! पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
*चमोली 18 जून 2025)*
*चमोली में त्रिस्तरीय पंचायतों के आरक्षण रहेंगे पूर्ववत*
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2025 के तहत जनपद में विभिन्न पदों पर आरक्षण सूची जारी होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा आरक्षण को लेकर आपत्तियाँ मांगी गई थीं। अंतिम तिथि 15 जून तक कुल 348आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं ।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरक्षण को लेकर प्रधान पद पर सर्वाधिक 188 आपत्तियाँ दर्ज की गई थीं । इसके अलावा बीडीसी (क्षेत्र पंचायत सदस्य) पद पर 97, जिला पंचायत सदस्य पद पर 37 और ब्लॉक प्रमुख पद पर 26 आपत्तियाँ प्राप्त हुई थीं, इस प्रकार 15 जून तक कुल 348 आपत्तियाँ प्राप्त हुयी थीं।
उत्तराखण्ड पंचायतीराज शासन के पत्र संख्या-822 दिनांक 11 जून 2025 के क्रम में जनपद चमोली के त्रिस्तरीय पंचायतों के ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्यों के आरक्षण का अनन्तिम प्रकाशन पत्रांक 236 दिनांक 13 जून 2025 के द्वारा किया गया, जिस पर दिनांक 14-15 जून 2025 को प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण गठित समिति द्वारा दिनांक 16-17 जून 2025 को किया गया और तद्क्रम में आज दिनांक 18 जून 2025 को जिलाधिकारी, चमोली द्वारा उक्त पदो के आरक्षण का अन्तिम प्रकाशन करते हुये सूची जनपद के समस्त विकास खण्डों, जिला पंचायत चमोली, जिला पंचायतीराज अधिकारी कार्यालय एवं जिलाधिकारी कार्यालय गोपेश्वर में चस्पा कर दिया गया है।
सभी 348 आपत्तियां शासनादेश के क्रम में तथ्यहीन और बलहीन होने के कारण रद्द कर दी गई हैं।
Good news
जवाब देंहटाएंएक टिप्पणी भेजें