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फोटो- वन मंत्री हरक सिंह रावत |
रूद्रप्रयाग। रूद्रप्रयाग से बड़ी खबर है, रूद्रप्रयाग में वर्ष 2012 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में वन मंत्री हरक सिंह रावत को बड़ी राहत मिली है, रूद्रप्रयाग अपर जिला जज ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को 2012 विधानसभा चुनाव में आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया है।
इसी मामले में बीते 10 नवम्बर को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने वन मंत्री हरक सिंह रावत को धारा 143 का दोषी मानते हुए तीन माह के कारावास व 1 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई थी। इसी मामले में एक बार मंत्री हरक सिंह को कोर्ट में खड़े रहने की भी सजा मिल चुकी है।
देखिए VIDEO- बरी होने के बाद क्या बोले हरक-
जिसमें जमानत के बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ हरक सिंह रावत ने जिला जज के कोर्ट में अपील की थी, जिला जज ने इस मामले को अपर जिला जज की अदालत को हस्तांतरित कर दिया था, जिसमें अब अपर जिला जज ने धारा 143 के अन्र्तगत उन्हें दोषमुक्त मानते हुए बरी कर दिया है।
वर्ष 2012 का है पूरा मामला
आपको बतादें कि वर्ष 2012 में मंत्री हरक सिंह ने रूद्रप्रयाग विधानसभा से चुनाव लड़ा था, चुनाव के दौरान हरक सिंह पर आचार संहिता उल्लंघन व सरकारी कर्मचारी से बदसलूकी का आरोप लगा था, और मुकदमा दर्ज किया गया था।
तब से यह मुकदमा रूद्रप्रयाग जिला न्यायलय की अदालत में चल रहा है, राज्य सरकार द्वारा इस मुकदमें में पहले ही विड्रो किया जा चुका है, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में हरक सिंह को धारा 143 में दोषी मानते हुए सजा सुनाई थी, इसी मामले को लेकर मंत्री हरक सिंह रावत कई बार चर्चाओं में भी रहे, एक बार तो मंत्री हरक सिंह को कोर्ट में खड़े रहने की भी सजा मिल चुकि है।
वही मामले में बरी होने के बाद हरक सिंह ने कहा कि उनका इस मामले में कोई दोष नही था, प्रशासन ने केवल शान्ति व्यवस्था बनाने के लिए उन पर मुकदमा दर्ज कर दिया था, उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोषा था, इस मामले में जिन लोगों ने भी उनका साथ दिया, उनको हरक ने शुक्रिया कहा है।
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