रुद्रप्रयाग जिला अदालत का बड़ा फैसला, कंडारा से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य का शपथ ग्रहण रोका। पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

रुद्रप्रयाग जिला अदालत का बड़ा आदेश, जिला पंचायत सदस्य का शपथ ग्रहण रोका गया
रुद्रप्रयाग, संदीप बर्तवाल जिला एवं सत्र न्यायाधीश रुद्रप्रयाग, श्री साहदेव सिंह ने निर्वाचन वाद संख्या 06/2025 (सुमन सिंह बनाम राज्य सरकार एवं अन्य) में बड़ा आदेश पारित किया है। वाद में याची सुमन सिंह ने आरोप लगाया कि कंडारा (वार्ड-11) से निर्वाचित प्रत्याशी अजयवीर सिंह भण्डारी का नाम वर्ष 2025 में दो अलग-अलग जिलों—देहरादून और रुद्रप्रयाग—की मतदाता सूची में दर्ज है, जो नियमों का उल्लंघन है। प्रतिवादी पक्ष ने दलील दी कि कानून में दोहरी मतदाता प्रविष्टि को अयोग्यता का आधार नहीं माना गया है। अदालत ने अभिलेखों और तर्कों पर विचार करते हुए पाया कि prima facie (प्रथम दृष्टया) याची के दावे में विधिक आधार है। साथ ही, उच्च न्यायालय के पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए अदालत ने आदेश दिया कि अंतिम निर्णय तक अजयवीर सिंह भण्डारी शपथ ग्रहण और दायित्व ग्रहण नहीं कर सकेंगे। मामले की अगली सुनवाई 26 सितम्बर को होगी। याची की ओर से अधिवक्ता प्यार सिंह नेगी और पंकज चौधरी ने पैरवी की।

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